सीआइसी की सीबीआइ को लेकर तल्ख टिप्पणी, कहा- छूट की आड़ में हर सूचना छिपा नहीं सकती जांच एजेंसी
सूचना आयुक्त वीएन सरना ने कहा कि आरटीआइ कानून में सूचना देने से छूट संबंधी धारा 8(1)(एच) का हवाला देने में सीबीआइ इस बात को स्पष्ट करे कि सूचना सार्वजनिक होने से जांच या अभियोजन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2IpWdMw
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