अपील दाखिल करने में सरकारी अधिकारियों की देरी पर SC नाराज, समय की बर्बादी के लिए लगाया दंड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी अधिकारियों की देरी पर कहा कि न्यायिक समय की बर्बादी के लिए भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों द्वारा अपील दायर करने में अकारण देरी पर नाराजगी प्रकट की है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2IINdCd
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