डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किए रिफंड पर दिशानिर्देश, यात्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा
डीजीसीए ने लॉकडाउन के चलते रद की गईं उड़ानों के लिए टिकट मूल्य के रिफंड के सिलसिले में बुधवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 25 मार्च से 24 मई के बीच रद विमान टिकटों का पूरा रिफंड किया जाए।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3iMrhCE
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