Indian Railways: निजी ट्रेन देर से अथवा जल्दी पहुंची तो देना होगा जुर्माना, जानिए मसौदे में और क्या हैं बातें
मसौदे के अनुसार अगर रेलगाड़ी को गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा की देरी होती है तो इसे समय का पालन करने में विफलता माना जाएगा।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3anY9yJ
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