पूर्व सैनिकों के अविवाहित और दिव्यांग बेटे भी होंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थी, रक्षा मंत्रालय का फैसला

रक्षा मंत्रालय ने ईसीएचएस के तहत पूर्व सैनिकों के 25 साल और उससे अधिक आयु के अविवाहित और दिव्यांग बेटों को लाभार्थी बनाने का फैसला लिया है।

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