अधिकारियों को नोटिस भेजकर अदालत में तलब करना ठीक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा सेवा को नियमित करने के मामले में शिकायत करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं लिया जा सकता।

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