सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण का बचाव किया
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है संविधान संशोधन (103वां) अधिनियम 2019 समाज में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को लाभ देने के लिए आवश्यक था।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2Hfuc8s
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