सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हो पारदर्शिता
सूचना कानून को संशोधित कर उसे कमजोर बनाया जा रहा है। इसमें सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का जिक्र नहीं है जो कि पांच वर्ष का होना चाहिए।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2rysoxz
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