जन जागरूकता से नियंत्रित करें पटाखे

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सीमित आवाज एवं कम प्रदूषण वाले पटाखे केवल दो घंटे, रात आठ से दस बजे, ही चलाए जा सकते हैं।

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